NRC_CAA_Protest : बजरडीहा मामले में शुरू हुई मजिस्ट्रियल जांच
कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकता है साक्ष्य, जाने क्या कहा मजिस्ट्रेट ने…
वाराणसी/भदैनी मिरर। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बजरडीहा क्षेत्र में हुई हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है। इस संदर्भ में अपर जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह ने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के दृष्टिगत जनपद में जोनल व सेक्टर स्कीम लागू होने व धारा-144 लागू होने के बावजूद पिछले वर्ष 20 दिसंबर को बजरडीहा मस्जिद के पास पहले से सुनियोजित योजना व षड्यंत्र के तहत बच्चों को आगे करके काफी संख्या में लोगों को गुमराह करते हुए भीड़ एकत्रित कर अचानक पुलिस बल पर पथराव की घटना घटित हुई।
उक्त घटना से संबंधित प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस प्रकरण में जिस किसी भी व्यक्ति को घटना के संबंध में जानकारी हो व अपना मौखिक या लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करना हो, वह उनके कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में 10 से 25 जनवरी के बीच किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
बताते चले कि सीएम से लगायत डीएम और आला अफसरों ने सीएए और एनआरसी को लेकर हो रहे विरोध में बच्चों को शामिल न होने की अपील की थी मगर भारी संख्या में बच्चों को आगे कर हिंसक प्रदर्शन किया गया। 20 दिसंबर को शुक्रवार होने से सुबह 11 बजते-बजते डीएम के आदेश पर इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह ठप कर दी गई थी। जुमे की नमाज के बाद यह लोग जुलूस के रूप में तख्तियां लेकर क्षेत्र में घूमने लगे। सूचना मिलते ही बजरडीहा चौकी इंचार्ज मयफोर्स उन्हें शांति कायम रखने की अपील करते रहे। लेकिन 3 बजते-बजते एनआरसी और सीएए का विरोध करते हुए हुजूम की संख्या सैकड़ों पार पहुंच गई। एहतियातन आरएफ और क्यूआरटी टीम भी बुला ली गई थी। इस भीड़ में 80 फीसदी नवयुवक ही शामिल रहे। कुछ तो नाबालिग भी थे।